विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना को लेकर आगर पुलिस की तैयारी
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आगर-पुलिस अधीक्षक आगर श्री विनोद कुमारसिंह के निर्देशन में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में 03 दिसम्बर को होने वाली मतगणना को लेकर आगर पुलिस द्वारा संपूर्ण तैयारियों को अंतिमरूप दिया गया है। दिनांक 03.12.2023 को प्रात: 07:00 बजे से जिला मुख्यायलय आगर स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत विधानसभा 166-आगर एवं 165-सुसनेर की मतगणना की जावेगी । उपरोक्त मतगणना प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु 350 अधिकारी/कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अतः उक्त व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा मतगणना में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया।_ _मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था को पाँच भागों में व्यवस्थित किया है । (अ) बाह्य सुरक्षा व्यवस्था (ब) आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था (स) यातायात, पार्किंग, डायवर्सन व्यवस्था (द) जुलुस व्यवस्था (ई) अन्य व्यवस्था में रिर्जव बल।_
_संपूर्ण व्यिवस्थास के प्रभारी सुश्री निशा रेडड़ी अतिरिक्ता पुलिस अधीक्षक जिला आगर रहेंगे। जिनके सहायतार्थ श्री मोतीलाल कुशवाह अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आगर, सुश्री पल्लवी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आगर, डीएसपी लाईन श्री रघुनाथ खातरकर, सुश्री जोईस दास उपुअ डीएसपी अजाक रहेंगे।_
// *मतगणना सुरक्षा व्यवस्था* //
*_चुनाव आयोग के निर्देशानुसार संपूर्ण मतगणना सुरक्षा व्य वस्थाघ 03 सुरक्षा घेरे (लेयर) में रहेगी ।_*
_प्रथम लेयर (कॉलेज परिसर के बाहर व्यसवस्थान) – मतगणना परिसर से 100 से 200 मीटर की दूरी का क्षेत्र रहेगा । जहां पर किसी भी वाहन का प्रवेश निषेध रहेगा ।_
_द्वितीय लेयर (कॉलेज परिसर व्यकवस्था ) – इसके अंतर्गत कॉलेज परिसर के अंदर व्यवस्था रहेगी जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार एवं कॉलेज भवन के बाहर आसपास की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी ।_
_तृतीय लेयर – तृतीय लेयर में कॉलेज भवन के अंदर, मतगणना स्थयल व आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी ।_
*सामान्य निर्देश*:-
• _कॉलेज परिसर में मोबाईल फोन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आब्जर्वर, चिन्हिात अधिकारी एवं मीडियाकर्मियों के पास मोबाईल रहेगा, मीडियाकर्मी एवं अन्य के लिये मोबाईल पर बात करने के लिये अलग से कमरा रहेगा किंतु मतगणना कक्ष में मोबाईल प्रतिबंधित रहेगा।_
• _पी.आर.ओ. अधिकारी मीडियाकर्मियो हेतु पास जारी करेंगे एवं मतगणना स्थल पर मीडिया कमरे में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । मीडियाकर्मी मतगणना स्थल पर भ्रमण करता है तो मीडिया कक्ष के प्रभारी अधिकारी मीडियाकर्मियों को भ्रमण उपरान्त मीडिया कक्ष में लाना सुनिश्चित करेंगे ।_
• _मतगणना कक्ष में चाय एवं पानी वर्जित रहेगा अत: मतगणना कक्ष व्यउवस्थाण में लगा बल कक्ष में चाय, पानी व लिक्वीहड वाली वस्तुक नहीं ले जायेंगे !_
• _मतगणना स्थल पर अनावश्यक भीड़ इकठ्ठा न होने पाये इसके लिये आई.डी. कार्ड की चैकिंग उपरांत ही व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जावेगी।_
• _जिस गेट से उम्मीदवार तथा उनके अभिकर्ता, मतगणना में लगे अधिकारी/ कर्मचारी एवं पत्रकारों का प्रवेश होगा जो कि निर्धारित प्रवेश पत्र मय फोटो के धारण करेगें। इसके अभाव में प्रवेश न दिया जावेंगा ।_
• _पेडेस्ट्रियन जोन (प्रथम कार्डन) बाहरी कार्डन रहेगा। जिसमें पर्याप्त पुलिस बल मतगणना स्थल पर जा रहे व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करेगा भीड़ एवं प्रवेश नियंत्रण करने के लिये प्रवेश द्वार पर वरिष्ठ मजिस्ट्रेट उपस्थित रहेगे!_
• _निर्वाचन आयोग/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र धारण किए गये व्यक्ति को ही मतगणना स्थल तक जाने की अनुमति देंगे।_
• _द्वितीय एवं मध्य कार्डन की सुरक्षा विशेष सशस्त्र, बल के द्वारा की जायेगी। वे पर्याप्त फ्रिस्किंग कर प्रतिबंधित सामग्री (मोबाईल, माचिस, अस्त्र शस्त्र आदि) को चैक करेगें।_
• _तृतीय एवं आंतरिक कार्डन की सुरक्षा केन्द्रीय पुलिस बल के द्वारा की जायेगी। वे पर्याप्त फिक्सिंग कर प्रतिबंधित सामग्री को चैक करेंगें।_
• _प्रत्याक्षी / एजेन्ट एवं मतगणना अधिकारी उचित फोटोग्राफ युक्त परिचय पत्र प्रदर्शित करेगें।_
• _मतगणना केन्द्र के अंदर मीडिया द्वारा फोटो एवं वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है ।_
• _प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की एन्टी सेबोटाज चैक एवं फ्रिस्किंग इस द्वार पर की जायेगी तथा इसके उपरांत ही अनुमति पत्र धारक व्यक्तियों को प्रवेश दिया जायेगा।_
• _निम्नलिखित वस्तुएँ अंदर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।_
1. _अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार आदि ।_
2. _ज्वलनशील पदार्थ।_
3. _किसी भी प्रकार का कन्टेनर, केन ।_
4. _पात्रतानुसार निर्धारित कर्मियों, के अलावा अन्य को सेलफोन, कार्डलेस फोन, केमरा, विडियो केमरा, रेडियों आदि नहीं ले जा सकते (केवल पासधारी इलेक्ट्रानिक मीडियाकर्मियों को विडियों केमरा लाने की पात्रता होगी)_
5. _अन्य कोई घातक वस्तु_
• _महिलाओं की तलाशी महिला कर्मचारियों द्वारा पृथक से टेन्ट लगाकर तैयार किये गये स्थल पर की जाये ।_
• _सुरक्षाकर्मी (गनमेन) मतगणना स्थल पर मय आर्म्स के प्रवेश के पात्र नहीं है । किसी को भी प्रवेश द्वार से एक बार प्रवेश के पश्चात बाहर जाकर पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बाहर जाना ही चाहता है तो उसका अनुमति पत्रक समर्पण कराने के पश्चात ही उसे जाने दिया जायें ।_
• _मीडिया कर्मियों को उनके द्वारा धारित समस्त वस्तुओ की एन्टी सेबोटाज जांच के उपरांत ही प्रवेश दिया जाये।_
• _स्ट्रांग रूम खुलने के पूर्व प्रभारी अधिकारी प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्याक्षी से रजिस्टर पर हस्ताक्षर प्रमाणिकरण कराया जाना सुनिश्चित करें।_
• _मतगणना हेतु ई.वी.एम. ले जाने वाले कर्मचारियों की पहचान पूर्व से कर ली जावे एवं उनके द्वारा निर्धारित पास को धारण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।_
*_विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 03.12.23 को आगर पुलिस का यातायात व्यवस्था प्लान_*
_पॉलेटेक्निक कॉलेज (मतगणना स्थल) राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-552-G) पर स्थित है इसलिए असुविधा से बचने के लिए वाहनों (जिसमें बसे, ट्रक, कंटेनर, कारें, ट्रेक्टर व अन्य वाहन शामिल है) को बडौद चौराहे (उज्जैन की ओर जाने के लिए मदकोटा-पिपलोन होते हुए) एवं तनोडिया-पिपलॉन जोड (आगर की ओर आने वाले वाहनों को पिपलोन-मदकोटा होते हुए) से डायवर्ट किया जायेगा ।_
_पॉलेटेक्निक कॉलेज (मतगणना स्थल) पर आने वाले वाहनों के लिए चार पार्किंग स्थत पर चार पार्किंग स्थल बनाये गये है-_
1. _एस.डी.एम. कार्यालय (शास. कर्मचारियों के लिए) आगर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए_
2. _पार्किंग स्थल 1 व 2 – आमजन, एजेंट एवं पत्रकारों के लिए_
3. _ट्रेचिंग ग्राउंड-तनोडिया की ओर से आने वाले वाहनों के लिए_
_अतः पॉलेटेक्निक कॉलेज (मतगणना स्थल) पर आने वाले समस्त वाहन उक्त पार्किंग स्थल में खड़े करे। कोई भी व्यक्ति सडक पर वाहन खडा न करे। सभी नागरिकों से निवेदन है कि पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें ।
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