नलखेड़ा के व्यापारी की जघन्य हत्या के आरोपियों को 48 घंटे में गिरफ्तार कर 25 लाख 5 हजार रुपये का मश्रुका किया जप्त
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आगर-मालवा-अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोंन उज्जैन श्री उमेश जोगा के निर्देश पर तथा पुलिस उप महानिरीक्षक उज्जैन रेंज उज्जैन श्री नवनीत भसीन के मार्गदर्शन मे पुलिस अधीक्षक आगर मालवा श्री विनोद कुमार सिंह व्दारा गठित विशेष जाँच दल ने दिनांक 16 नवंबर 2024 को थाना कानड़ क्षेत्र के चांदनगांव रोड, कुण्डलाखुर्द जोड़ के पास, सुबोध जैन पिता स्वर्गीय मूलचंद्र जैन, निवासी नलखेड़ा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की घटना के संबंध में अज्ञात आरोपियों को ज्ञात कर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
घटना का विवरण
दिनांक 16.11.2024 को थाना कानड़ पर सूचनाकर्ता जितेन्द्र पिता बाबुलाल केलकर उम्र 25 वर्ष (कोटवार घोंसली) निवासी गाजरिया थाना कानड़ द्वारा सूचना दी गई कि एक अज्ञात पुरुष जिसकी उम्र करीब 30 से 35 वर्ष की हो सकती है जली अवस्था मे झाड़ी मे पड़ी है जिस पर से थाना कानड़ पर मर्ग क्रमांक 38/24 धारा 194 बीएनएसएस के तहत पंजीबद्ध किया गया और जांच प्रारंभ की गई। दिनांक 17.11.2024 को अज्ञात मृतक का पीएम जिला चिकित्सालय आगर मे करवाया गया । दिनांक 17.11.24 को 16.58 बजे ऋषभ पिता मुलचंद्र जैन व्दारा अपने भाई सुबोध जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना नलखेडा मे कराई जिस पर थाना नलखेडा मे गुमशुदगी क्र0 41/24 दर्ज की जाकर उक्त गुमशुदगी के व्यक्ति का हुलिया थाना कानड मे मिले मृतक के शव से मिलता जुलता होने के कारण परिजनो से शिनाख्तगी कराई जाकर दिनांक 18.11.24 को मृतक की पहचान सुबोध जैन पिता स्व. मूलचंद जैन निवासी नलखेड़ा की के रुप मे होने के पश्चात, अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दिनांक 18 नवंबर 2024 को अपराध क्रमांक 255/18.11.24 धारा 103, 238 बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक, आगर मालवा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर विशेष जांच दल का गठन किया गया, एवं फरार अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी एवं सूचना हेतु 10,000/- रुपये ईनाम की उद्घोषणा की गई।
विशेष जांच दल ने घटनास्थल के आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की, और लोगों से पूछताछ कर अपराध से संबंधित जुडे तथ्य एकत्र कर तकनीकी अनुसंधान, डॉग स्क्वाड और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अनुसंधान करते यह तथ्य सामने आया कि मृतक सुबोध जैन निवासी नलखेड़ा की हत्या, पैसों के लालच में, उनके स्वयं के चालक मनोज बैरागी पिता विष्णुप्रसाद बैरागी, उम्र 25 वर्ष, निवासी पिलवास कॉलोनी, नलखेड़ा और मनोज के साथी साहिद उर्फ छोटू पिता फरियाद अली, उम्र 19 वर्ष, निवासी बस स्टैंड कॉलोनी, नलखेड़ा ने मिलकर की। विशेष गठित दल ने तुरंत संदेहियों को हिरासत में लिया। गहन पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर 5 लाख 5 हजार रुपये नगदी व 08 लाख रुपये लगभग के सोने के आभुषण एवं घटना में प्रयुक्त मृतक का फोर-व्हीलर वाहन स्वीफ्ट कार MP-09-WE-3382 जप्त की गयी हैं, तथा हत्या में प्रयुक्त हथियार की जप्ती की जा रही है। मामले में विधिसम्मत कार्रवाई जारी है।
गिरफ्तारशुदा आरोपियों के नाम
1. मनोज बैरागी उर्फ विनोद पिता विष्णुप्रसाद बैरागी उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 04 पिलवास कॉलोनी नलखेड़ा
2. शाहिद उर्फ छोटु पिता फरियाद अली उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 01 बस स्टेण्ड कॉलोनी नलखेड़ा ।
जप्तशुदा मश्रुका
1. घटना में प्रयुक्त वाहन स्वीफ्ट कार MP-09-WE-3382 कुल कीमती बारह लाख रुपये करीबन ।
2. पाँच लाख पाँच हजार रुपये नगदी
3. सोने के आभुषण ¬(गले का रानी हार, तीन अंगुठी, चार छोटे-बड़े कान के टाप्स )कुल कीमती आठ लाख रुपये लगभग
जप्तशुदा मश्रुका की कुल कीमत- _पच्चीस लाख पाँच हजार रुपये लगभग
सराहनीय कार्य
निरीक्षक श्री लक्ष्मणसिंह देवडा, निरीक्षक श्री नागेश यादव, उपनिरीक्षक कैलाशचन्द्र सोनानिया, उनि अंतरसिंह कटारिया, सउनि जितेन्द्र झा, प्र.आर.145 ललित सारस्वत, प्र.आर.200 सुब्रतो शर्मा, प्र.आर.203 विरेन्द्र राठौड, आर.85 शैलेन्द्र, प्र.आर.146 मुकेश पंवार, प्र.आर.126 संतोष चावडा, प्र.आर.167 हेमन्त शर्मा, प्र.आर.139 दुलीचन्द गवली, प्र.आर.206 मुकेश डाबी, प्र.आर. कृष्णा, आर.शिवम यादव, आर.186 विश्वनाथसिंह झाला, आर.256 महेन्द्रसिंह राजावत, आर.169 रामचन्द्र दांगी, आर.53 दीपक सिसौदिया, आर.185 विजय दांगी, आर.299 लखन कुमार जामलिया, आर.315 राधेश्याम रांगोठा, आर.288 धर्मेन्द्र राजपूत।
पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई ।
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